2 February, 2025

म्हाडा का ऐतिहासिक फैसला, अब पजेशन के बाद ही देना होगा मेंटेनेंस फीस और टैक्स

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महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी म्हाडा (MHADA) ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। म्हाडा के उपाध्यक्ष और सीईओ संजीव जायसवाल (IAS Sanjeev Jaiswal) ने मुंबईकरों (Mumbaikars News) को नए साल का तोहफा दिया है। दरअसल म्हाडा अब बिखरी हुई आवासीय इकाइयों और प्लॉट्स के लिए मेंटेनेंस चार्ज (Maintenance and Property Changes) और प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ पजेशन की तारीख से ही लेगा। यह कदम उन लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो राज्यभर में म्हाडा (Maharashtra Housing and Area Development Authority) के घरों की लॉटरी में हिस्सा लेते हैं। पहले लाभार्थियों को अलॉटमेंट की तारीख से ही मेंटेनेंस चार्ज और प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना पड़ता था, भले ही उन्हें प्रॉपर्टी का पजेशन न मिला हो। इससे उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता था। नए नियम के अनुसार, अब चार्ज केवल पजेशन मिलने के बाद ही लिया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और लाभार्थियों के लिए लाभकारी हो जायेगा।

मुंबई में Affordable Housing के सपने को पूरा करती है म्हाडा

महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) Maharashtra की एक प्रमुख संस्था है, जो आम जनता के लिए किफायती और सुलभ आवास प्रदान करने के उद्देश्य से काम करती है। MHADA ने समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आवास योजनाएं बनाती है। म्हाडा के माध्यम से विकसित की जाने वाली आवास योजनाओं में पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के जरिए घर आवंटित किए जाते हैं। 

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