आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप-हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट से दोषी संजय रॉय पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना। कोर्ट में पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। Kolkata RG Kar Rape Murder Case Sanjoy Roy Life Imprisonment
कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस नहीं है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट
वहीं कोर्ट कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान संजय रॉय ने आरोप लगाया है कि उसे दस्तावेजों पर जबरन साइन कराए गए। जज ने संजय रॉय से कहा कि तुम दोषी हो तुम्हारे खिलाफ रेप और हत्या का आरोप साबित हो चुका है। जज ने उससे पूछा कि संभावित सजा पर तुम्हें कुछ कहना है। इस दौरान जज ने संजय रॉय को बताया कि रेप की धारा में तुम्हें आजीवन कारावास मिल सकता है। हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है, और कोर्ट प्रोसिडिंग के बाद संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी।