2 February, 2025

ITR फाइल करने का आखिरी मौका, आज खत्म हो रही है डेडलाइन, चूके तो होगी परेशानी

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अगर आप टैक्सपेयर हैं और FY 2023-24 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return – ITR) फाइल नहीं किया है, तो फिर लेट फीस के साथ इसे दाखिल करने का आज आखिरी मौका है। क्योंकि इसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है। आईटीआर फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई की लास्ट डेट तय की थी, जिसे लेट फीस के साथ बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया था और फिर ऐन मौके पर बिलेटेड ITR File करने के लिए डेडलाइन 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई थी।

Late Fees के साथ आज भर पाएंगे ITR, दो कैटेगरी में बांटी गई लेट फीस

बिलेटेड आईटीआर भरने के लिए लागू की गई लेट फीस को एनुअल इनकम के हिसाब से दो कैटेगरी में बांटा गया है। नियम के मुताबिक, जिन लोगों की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो वे 1000 रुपये की लेट फीस देकर इस काम को कर सकते हैं, जबकि अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो फिर उनके लिए लेट फीस (ITR Late Fees) 5,000 रुपये तय की गई है। वहीं इस तारीख तक आप कितनी भी बार रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की न तो कोई फीस देनी पड़ती और न ही किसी तरह का जुर्माना लगता है।

ITR फाइल करने का डेडलाइन चूके तो क्या होगा?

अगर अभी भी आपने ITR  नहीं भरा है तो आज के डेट में इसे भर दीजिये, नहीं तो आपको पेनाल्टी और इनकम टैक्स की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसे आयकर अधिनियम की धारा 234F के मुताबिक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते है। हम आपको बता दें कि 5 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय वाले करदाताओं के लिए इस डेडलाइन के बाद जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये तक हो जाता है। इसके अलावा इस चूक के बाद आयकर विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

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